आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की क़ैद और एक हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई है।
हालांकि बाद में कोर्ट ने अपील दाखिल करने तक के लिए पूर्व विधायक को जमानत भी दे दी। यूसुफ अली के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कुल 17 मामले दर्ज थे। जिसमें एक में वो बरी हो गए थे। चार मामलों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई थी। कोर्ट ने इन चारों मामलों में यूसुफ को सजा सुनाई है।
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