पाकिस्तान: 9 मई हमले के माममले में शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉ. यास्मीन राशिद समेत 8 को 10 साल की सज़ा– आतंकवाद विरोधी अदालत का फैसला

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पाकिस्तान: लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है। शुक्रवार को एटीसी जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया।

यह मामला 9 मई को क्लब चौक जीओआर गेट पर हुए हमले से जुड़ा हुआ था। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के अलावा 12 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। वहीं, डॉ. यास्मीन राशिद, मियां महमूद अल-रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 56 गवाहों को पेश किया गया, जबकि डॉ. यास्मीन राशिद समेत 21 आरोपियों के अंतिम बयान दर्ज किए गए। अदालत ने 4 आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया था।

आतंकवाद विरोधी अदालत का यह फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई शीर्ष नेताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के बरी होने को पार्टी ने “न्याय की जीत” बताया है।

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