रामपुर: रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने केस को साबित करने में नाकाम रहा।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 24 अप्रैल 2019 का है, जब तत्कालीन सहायक रिटर्निंग अधिकारी पीपी तिवारी ने रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खान पर खटानागरिया गांव की जनसभा में तत्कालीन डीएम आन्जनेय कुमार सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर पर तीखी टिप्पणियां करने तथा चुनाव आयोग को भ्रष्ट बताकर मतदाताओं को उकसाने का आरोप था।
कोर्ट का यह फैसला आजम खान के लिए राहत है, लेकिन अन्य लंबित मामलों के कारण वे अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उनको बरी किया है।
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