रामपुर: रामपुर में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म को दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।
स्थानीय अदालत ने अब्दुल्लाह आज़म को आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन साल, धारा 467 के तहत सात साल और धारा 471 के तहत दो साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने यह फैसला रामपुर जेल में बंद अब्दुल्लाह आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनाया।
अब्दुल्लाह पर आरोप था कि उन्होंने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे—एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
बता दें कि अब्दुल्लाह आज़म को 17 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे रामपुर जेल में बंद हैं।
- Rampur News: सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों का प्रदर्शन

- मुख्यमंत्री के आगमन से पहले रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, कमिश्नर और डीआईजी ने किया निरीक्षण

- फिर बढ़ीं आज़म खान की मुश्किलें: जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

- भारत की प्राचीन धरोहर योग को विश्वभर में मिली नई पहचान: रामपुर में भव्य जनपद स्तरीय योग कार्यक्रम संपन्न

- रामपुर: नीट (NEET) परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिलाधिकारी और एसपी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक

