रामपुर: आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म को पासपोर्ट मामले में 7 साल की सज़ा, 50 हजार रुपये जुर्माना

0
246
MP-MLA court acquitted Abdullah Azam of threatening charges
एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को धमकाने के आरोप से मुक्त किया

रामपुर: रामपुर में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म को दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।

स्थानीय अदालत ने अब्दुल्लाह आज़म को आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन साल, धारा 467 के तहत सात साल और धारा 471 के तहत दो साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने यह फैसला रामपुर जेल में बंद अब्दुल्लाह आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनाया।

अब्दुल्लाह पर आरोप था कि उन्होंने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे—एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

बता दें कि अब्दुल्लाह आज़म को 17 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे रामपुर जेल में बंद हैं।