एक ही मुकदमे में दो एफआईआर के चलते विधायक इरफान, चाचा इश्तियाक रिज़वान सोलंकी को दी गयी ज़मानत
उत्तर प्रदेश/कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके चचा इरफ़ान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट ने ज़मानत दे दी है।
एक ही मुकदमे में दो एफआईआर के चलते विधायक इरफान सोलंकी, चाचा इश्तियाक और रिज़वान सोलंकी को कोर्ट ने ज़मानत दे दी है।
कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ प्लाट पर कब्ज़ा करने एवं धमकाने के मामले में नसीम आरिफ ने 2022 को दर्ज मुक़दमा दर्ज कराया था।
फिर उसी ज़मीन पर 9 मई 2023 को आदिल रशीद शकील बेग शब्बर हुसैन का भाई और इश्तियाक सोलंकी के खिलाफ वसूली करने जान से मारने की धमकी का का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस तरह एक जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दर्ज मुकदमे के बाद भी एक और मुकदमा करा दिया गया। इनमें वादी एक ही है। एक में जमीन पर कब्जा हो जाना दर्शाया गया और दूसरी एफआईआर में जमीन कब्जाने को लेकर धमकी का आरोप है।
इरफान के अधिवक्ता ने इन्ही दो एफआईआर को आधार बना के अदालत में अग्रिम जमानत के लिए पेश किया था जिसके आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
इसके चलते कोर्ट से विधायक इरफान सोलंकी, भाई व चाचा समेत अन्य आरोपियों को जमानत भी मिल गई है। ऐसे में पुलिस अधिकारी अब यह जानकारी करने में जुटे हैं कि आखिरकार ऐसा किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। मामले में हुईं गड़बड़ियों की जांच की जा रही है।
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