रामपुर(रिज़वान ख़ान): जनपद रामपुर के एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट ने राणा शुगर मिल मामले में पूर्व विधायक समेत सभी 6 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई और 1 लाख 1 हज़ार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
इसको लेकर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विशेष एमपी/एमएलए (सेशन ट्रायल)कोर्ट सीमा सिंह राणा ने बताया कि यह 6/01/2012 की घटना थी। इसमें राणा शुगर मिल की ओर से मुक़दमा दर्ज हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने मिल में उपद्रव किया और मिल में घुसकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की गई जिसमें कुछ मिल कर्मी घायल भी हुए थे।
इस मामले में आज एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पूर्व विधायक समेत 6 लोगों को सजा सुनाई गयी।
जिसमें पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, किशन पाल, भरत, श्रीमती संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता शामिल हैं। 6 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई है और एक लाख 1 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड डाला गया है।
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