GST काउंसिल का बड़ा फैसला: अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब रह जाएंगे, जानें क्या होगा सस्ता और कब से लागू होगा ये फैसला

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर ढांचे में अहम बदलाव किया गया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि अब जीएसटी में केवल दो दरें – 5% और 18% ही लागू होंगी। इसके अलावा 28% का स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी।

सीतारमण ने कहा कि ये सुधार खासतौर पर आम लोगों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स की समीक्षा की गई है और अधिकतर मामलों में दरें या तो कम की गई हैं या पूरी तरह हटा दी गई हैं। इसका फायदा किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सामान्य उपभोक्ताओं को मिलेगा।

किन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा?

अब 5% जीएसटी दर के दायरे में आने वाले उत्पादों में शामिल हैं:

  • हेयर ऑयल, शैंपू, टूथब्रश और टूथपेस्ट
  • टॉयलेट सोप व अन्य साबुन
  • साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेअर
  • नमकीन, भुजिया, पास्ता, सॉस, चॉकलेट और कॉफी जैसे घरेलू खाद्य उत्पाद

किन चीजों पर जीएसटी खत्म हुआ?

नए फैसले के तहत कुछ सामानों पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:

  • अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध
  • छेना और पनीर
  • सभी तरह की भारतीय रोटियाँ — चाहे रोटी हो, पराठा या अन्य रूप

किन वस्तुओं पर घटा 28% टैक्स?

जिन सामानों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। इनमें शामिल हैं:

  • एयर कंडीशनर
  • 32 इंच से बड़े सभी टीवी
  • वॉशिंग मशीन
  • छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें

👉 संक्षेप में, जीएसटी स्लैब को आसान बनाया गया है ताकि रोज़मर्रा के खर्च पर बोझ घटे और उपभोक्ता, खासकर मध्यम वर्ग और किसानों को राहत मिल सके।

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