हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर अहम सुनवाई, 18 मुकदमों का फैसला तय

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प्रयागराज, 10 अप्रैल 2026: मथुरा का संवेदनशील श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी, जिसमें मंदिर और मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे।

अक्टूबर 2023 से चली आ रही इस कानूनी लड़ाई में अब तक 18 मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में मुख्य मांग है कि शाही ईदगाह को अतिक्रमण घोषित कर मंदिर को पूरी जमीन सौंप दी जाए। साथ ही, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग उठाई गई है।

आज की सुनवाई में विभिन्न एप्लीकेशंस का निस्तारण और संशोधित प्रार्थना पत्रों पर जवाब दाखिल होंगे। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि केस नंबर 3 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) भी अपना पक्ष रखेगा। उनका दावा है कि 1670 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति आगरा ले जाई गई।

वकील ने मस्जिद पक्ष पर आरोप लगाया कि नई-नई एप्लीकेशंस देकर वे मामले को लंबा खींच रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से समय-सीमा तय करने की मांग की ताकि सुनवाई तेज हो और जल्द फैसला आए।

यह विवाद कानूनी के साथ धार्मिक-ऐतिहासिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। सभी पक्षों की नजरें आज की सुनवाई पर टिकी हैं।

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