जयपुर, 7 अप्रैल 2026: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II द्वारा उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी।
जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने सलमान खान और अन्य पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। कोर्ट के फैसले से सलमान को 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के समक्ष पेश होने से छूट मिल गई। यह तारीख आयोग ने अंतिम मौका के रूप में तय की थी, जिसमें अनुपस्थिति पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने की धमकी दी गई थी।
मामले का मूल: यह विवाद योगेंद्र सिंह बडियाल की शिकायत से उपजा है। शिकायतकर्ता ने राजश्री पान मसाला और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान पर भ्रामक विज्ञापन का आरोप लगाया। उत्पादों को ‘केसर-युक्त इलायची’ और ‘केसर-युक्त पान मसाला’ के रूप में प्रचारित किया गया था।
6 जनवरी 2026 को उपभोक्ता आयोग ने विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन 9 जनवरी को भी जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में होर्डिंग्स दिखे। आयोग ने इसे आदेश का उल्लंघन माना। आयोग ने टिप्पणी की कि ‘मशहूर हस्ती होने का मतलब कानून से ऊपर होना नहीं है।’ साथ ही, बार-बार पेश न होने को न्याय व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर करने वाला बताया।
आयोग ने सलमान के खिलाफ चार बार जमानती वारंट जारी किए, जो तामील नहीं हो सके। हालिया सुनवाई में आयोग ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
वकीलों की दलीलें: सलमान की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.पी. सिंह, जी.एस. बाफना, दिवेश शर्मा, वरुण सिंह और शिवांग्शु नवल ने हाईकोर्ट में पैरवी की।
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