रामपुर: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपये का जुर्माना

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रामपुर, 30 सितंबर 2025 – मिशन शक्ति अभियान-5.0 के तहत चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” में एक बड़ी सफलता मिली है। थाना कैमरी क्षेत्र के एक दुष्कर्म मामले में अदालत ने अभियुक्त खड़क सिंह को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले का विवरण

12 अगस्त 2024 को अभियुक्त खड़क सिंह पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम स्वार खुर्द थाना कैमरी ने पीड़िता के साथ स्कूल आते-जाते समय छेड़छाड़ की। इसके बाद वह पीड़िता के घर में घुसकर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

अभियुक्त ने दुष्कर्म की वीडियो भी बनाई और पीड़िता को वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से आहत होकर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया।

कानूनी कार्रवाई

थाना कैमरी में मुकदमा संख्या 140/24 धारा 354, 452, 376, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 108 बीएनएस के तहत खड़क सिंह और उसके पिता हीरालाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Rampur crime news

न्यायिक प्रक्रिया

स्थानीय पुलिस, अभियोजन मॉनिटरिंग सेल और विशेष अभियोजन अधिकारियों ने अदालत में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। सभी साक्ष्य विधिवत रूप से प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

पुलिस प्रतिबद्धता

रामपुर पुलिस ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान-5.0 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस विभाग महिला सुरक्षा के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कठघरे में लाया जा सके।

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