GST में हुए बदलाव से किसका हुआ फ़ायदा, क्या-क्या चीजें सस्ती हुईं और क्या-क्या महंगी, जानिए पूरी सूची।

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नई दिल्ली: जीएसटी(GST) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नई दिल्ली में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब केवल दो ही जीएसटी स्लैब रहेंगे — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके साथ ही 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब बंद कर दिए गए हैं, जिनमें अधिकतर आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक नया स्लैब 40 प्रतिशत का लागू होगा। ये बदलाव पूरे देश में 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।

देशवासियों के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने उनकी मुराद पूरी कर दी है। दिवाली से पहले सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा देते हुए जीएसटी दरों में कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में व्यापक कमी की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत अधिकांश वस्तुएं अब 5% और 18% के स्लैब में शामिल हो गई हैं। कई वस्तुओं पर अब शून्य प्रतिशत यानी 0% जीएसटी लगेगा, जबकि कुछ वस्तुओं को 40% के ‘पाप कर’ यानी सिन टैक्स स्लैब में रखा गया है। यह नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। रोज़मर्रा के घरेलू सामानों पर जीएसटी में कटौती होने से आम और मध्यम वर्ग के लिए यह एक खुशी की बात है। जीएसटी में दरों की कमी से कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं, किन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा है और क्या-क्या महंगा हुआ है, आइए जानें पूरी सूची:-

सामान पुराना जीएसटी रेट
नया जीएसटी रेट
बटर, खोआ, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स12 फीसदी5 फीसदी
दूध, पनीर, छेना5 फीसदी0 फीसदी
33 जीवन रक्षक दवा- ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब, अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब, सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन12 फीसदी

0 फीसदी

पर्सनल हेल्थ इश्योरेंस और जीवन बीमा (एलआईसी)12 फीसदी0 फीसदी
खाखरा, चपाती या रोटी, ब्रेड5 फीसदी
0 फीसदी

रबड़, मैप, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक5 फीसदी0 फीसदी
15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर).12 फीसदी5 फीसदी
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल18 फीसदी5 फीसदी
नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशक12 फीसदी5 फीसदी
ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों18 फीसदी5 फीसदी
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद28 फीसदी18 फीसदी
एसी यानी एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल28 फीसदी18 फीसदी
बीड़ी28 फीसदी18 फीसदी

जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या महंगा

कोल्ड ड्रिंक और ऐडेड शुगर आइटम28 फीसदी40 फीसदी
1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा
नॉन अल्कोहलिक बेवरेज28 फीसदी40 फीसदी
महंगी कार, तंबाकू और सिगरेट28 फीसदी40 फीसदी
कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में एंट्री18 फीसदी40 फीसदी
किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग28 फीसदी40 फीसदी
रिवॉल्वर और पिस्तौल28 फीसदी40 फीसदी
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्‍जरी कार और फास्‍ट फूडअलग-अलग स्लैब40 फीसदी

अब चलिए देखते हैं कि कौन सा सामान अब किस स्लैब में है?

0 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

  • 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,
  • व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
  • मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
  • दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी

5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

  • बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
  • मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
  • दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
  • सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे
  • थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट =
  • स्ट्रिप
  • चश्मा
  • ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
  • निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व
  • टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर
  • मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें

18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

  • पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
  • डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
  • तीन पहिया वाहन
  •  मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम
  •  माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
  • एयर कंडीशनर
  • एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक)
  • मॉनिटर और प्रोजेक्टर
  • बर्तन धोने की मशीन
  • 1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी

40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

  • पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
  • अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ
  • धूम्रपान पाइप
  • 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
  • निजी उपयोग के लिए विमान
  • नाव
  • रिवॉल्वर और पिस्तौल
  • सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग

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