दिल्ली विधानसभा में चुनाव के बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें कोर्ट के कई समन के बाद भी पेश न होने के बाद अब एक और समन जारी किया गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है। अब अमानत को कोर्ट ने 18 फरवरी को पेश होने का आदेश दिए है।
दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान की चुनाव के दौरान मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की जांच में शामिल न होने के मामले में समन जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संक्षेप में, शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को बीएनएसएस (BNS) की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अमानत को 18 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ग़ौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान को पिछले साल 19 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 19 जून, 20 जून को भी समन जारी किया गया था. इसके बाद भी आप विधायक पेश नहीं हुए।
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