रामपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम को धमकाने के आरोप से मुक्त किया

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MP-MLA court acquitted Abdullah Azam of threatening charges
एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को धमकाने के आरोप से मुक्त किया

रामपुर(रिज़वान ख़ान): समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट एवं धमकाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

यह मामला जुलाई 2019 का है, जब फैसल लाला ने गंज कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान के उस समय के मीडिया प्रभारी तथा वर्तमान भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू के खिलाफ मारपीट, धमकाने और अभद्रता के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया और एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।

शुक्रवार को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खान शानू को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असमर्थ रहा है, इसलिए दोनों आरोपियों को राहत दी गई। इस फैसले को आजम खान परिवार के लिए राहत भरी खबर के रूप में देखा जा रहा है।

अधिवक्ता विनोद शर्मा के अनुसार, यह फैसले अभियोजन की कमजोरी और साक्ष्य के अभाव के चलते हुआ है। आश्रित पक्ष ने मामले में उचित कानूनी प्रतिनिधित्व दिया और कोर्ट के इस निर्णय से अब्दुल्ला आजम की राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को बड़ी मदद मिली है।