GST स्लैब में बदलाव के बाद खाने-पीने की कौन-सी चीजें हुईं सस्ती? यहां देखें पूरी लिस्ट

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नई दिल्ली: नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में मिशन क्रिटिकल फैसला लिया गया है। अब भारत में केवल दो मुख्य जीएसटी स्लैब – 5% और 18% होंगे। 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। साथ ही नुकसानदायक वस्तुओं के लिए एक विशेष 40% स्लैब बनाया गया है।

कौन से सामान हुए सस्ते?

शून्य टैक्स कैटेगरी

  • यूएचटी दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा को टैक्स फ्री कर दिया गया
  • 33 जीवनरक्षक दवाइयां (जिनमें 3 कैंसर की दवाएं भी शामिल) जीएसटी के दायरे से बाहर
  • व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी पर जीएसटी समाप्त

5% टैक्स स्लैब में शामिल

शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, चीज़, मक्खन, फर्टिलाइज़र और 2500 रुपये से कम कीमत के जूते 5% टैक्स स्लैब में शामिल होंगे।

18% टैक्स स्लैब (28% से घटकर)

छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, एयर कंडीशनर, फ्रिज, सभी टीवी, वॉशिंग मशीन, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स

कौन से सामान महंगे होंगे?

40% के नए विशेष स्लैब में: पान मसाला, सिगरेट, गुटका, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और प्राइवेट जेट

कब से लागू होंगे नए रेट?

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुष्टि की है कि 22 सितंबर 2025 से नई दरें प्रभावी होंगी।

सभी राज्यों का समर्थन

हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार, सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने टैक्स संरचना को सरल बनाने के इस प्रस्ताव का एकमत से समर्थन किया।

वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “ये सुधार किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को केंद्र में रखकर किए गए हैं। स्वास्थ्य, कृषि और श्रम प्रधान उद्योगों को इससे महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।”


👉 यह निर्णय 8 साल पुराने जीएसटी ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव है और प्रधानमंत्री मोदी की 15 अगस्त की घोषणा के बाद उठाया गया पहला ठोस कदम है।

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