UP Chakbandi: जिले में किसानों की सहमति के आधार पर चकबंदी कराने के लिए चकबंदी आयुक्त ने दिए निर्देश

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ग्राम सभा के प्रस्ताव और गांव के 75 प्रतिशत खातेदारों की सहमति पर चकबंदी कराने का है प्रावधान।

रामपुर: चकबंदी आयुक्त श्री भानुचंद्र गोस्वामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान जनपद रामपुर में प्रथम चक्र की चकबंदी से छूटे गांवों में नियमानुसार चकबंदी कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे गांव जिनमें प्रथम चक्र की चकबंदी हो चुकी है परंतु ग्रामवासी पुनः चकबंदी कराना चाहते हैं तो गांव में खुली बैठक कराकर प्रस्ताव तैयार करके चकबंदी मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

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चकबंदी कराने के लिए गांव के कम से कम 75 प्रतिशत खातेदारों की सहमति अनिवार्य है। गांव में आयोजित खुली बैठकों में चकबंदी प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में कृषकों को जानकारी दी जाए।

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी श्री संजय कुमार ने बताया कि जनपद रामपुर में द्वितीय चक्र की चकबंदी कराने के लिए किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट स्थित चकबंदी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। चकबंदी कराने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव और कम से कम 75 प्रतिशत खातेदारों की सहमति अनिवार्य है।

वर्तमान में जिले के 27 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है।

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