हेट स्पीच मामले में सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चव्हाण पर FIR दर्ज करने में देरी को लेकर CJI सख़्त, दिल्ली पुलिस को फटकारा

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नई दिल्ली: हेट स्पीच मामले को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में उसको 5 महीने क्यों लगे और अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं है?

जनसत्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV) के संपादक सुरेश चव्हाणके (Suresh Chavhanke) के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच केस में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार (13 जनवरी) को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने जांच अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट, एक्टिविस्ट तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मामले की सुनवाई करते हुए  CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पूछा ‘जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं? घटना 19 दिसंबर 2021 की है, 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की… आपको FIR दर्ज करने के लिए 5 महीने का वक्त क्यों चाहिए’? इस पर ASG ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी, क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी।

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